उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों की ओर से गन्ना किसानों के बकाया राशि की भुगतान तिथि को बढ़ाने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इससे पहले 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चीनी मिल मालिकों से कहा था गन्ना किसानों को 2007-08 पेराई सत्र के बकाया राशि का भुगतान तीन हफ्तों के अंदर कर दें। खंडपीठ ने गन्ने के लिए भुगतान की दर 110 रुपये प्रति क्विंटल तय की। नकदी की कमी बताते हुए चीनी मिल मालिकों की ओर से बकाया भुगतान तिथि को और आगे बढ़ाने की याचिका दायर की गई थी।