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Byju’s को नहीं मिली राहत, NCLAT ने BCCI और रिजु रवींद्रन की अपील खारिज की

दिवाला कार्यवाही रोकने और समझौते पर विचार की मांग को अपीलीय ट्रिब्यूनल ने किया नामंजूर

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भाषा   
Last Updated- April 18, 2025 | 11:06 PM IST

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने बीसीसीआई और रिजु रवींद्रन द्वारा बैजूस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वापस लेने की अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही एनसीएलएटी ने कर्ज में डूबी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी तथा शीर्ष क्रिकेट निकाय के बीच समझौते पर विचार करने की याचिका को रद्द कर दिया।

याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलूरु पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने 10 फरवरी, 2025 को नए कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) के सामने अपने समझौते के प्रस्ताव को रखने का निर्देश दिया था। अमेरिका स्थित ग्लास ट्रस्ट सीओसी का एक सदस्य है और बैजूस को 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने वाले ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है।

एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ के न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन और न्यायमूर्ति जतिंद्रनाथ स्वैन ने एनसीएलटी के निर्देशों को बरकरार रखा और कहा कि निपटान प्रस्ताव सीओसी के गठन के बाद दायर किया गया था। इसलिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 12ए के प्रावधानों के अनुसार, इसे ऋणदाता निकाय की मंजूरी की जरूरत है।

First Published : April 18, 2025 | 11:06 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)