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CBI कोर्ट ने मेहुल चोकसी के खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लेने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द किया

विशेष न्यायाधीश ने आरोप पत्र पर विचार करने संबंधी नए आदेश के लिए मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया

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भाषा   
Last Updated- July 15, 2023 | 7:56 PM IST

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 22 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मजिस्ट्रेट के आदेश को शनिवार को निरस्त कर दिया।

विशेष न्यायाधीश ने आरोप पत्र पर विचार करने संबंधी नए आदेश के लिए मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एस्प्लेनेड अदालत ने इस साल मार्च में चोकसी और मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया था। हालांकि, चोकसी और सह-आरोपी ए. नायर ने CBI अदालत के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया और कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के जरिये दायर याचिका में, आरोपी ने दावा किया कि निचली (मजिस्ट्रेट) अदालत यह समझने में विफल रही कि उसके मामले के समर्थन में सीबीआई द्वारा दायर दस्तावेज अस्वीकार्य सबूत थे और ऐसे दस्तावेजों के आधार पर लिया गया संज्ञान “कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है।’’

जांच एजेंसी ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) लिमिटेड द्वारा दर्ज करायी गई शिकायत के आधार पर अप्रैल 2022 में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चोकसी और अन्य आरोपी 2014-2018 की अवधि के दौरान IFCI को धोखा देने की आपराधिक साजिश में शामिल थे। उसने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत, चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (जीजीएल) ने मार्च, 2016 में 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए IFCI से संपर्क किया।

चोकसी ने कथित तौर पर सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद ऋण राशि से दोगुनी कीमत के गहने गिरवी रखे और IFCI ने गिरवी रखे गए आभूषणों और शेयर के आधार पर 25 करोड़ रुपये की पूरी ऋण राशि वितरित कर दी।

प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी द्वारा कथित तौर पर भुगतान में चूक करने पर आईएफसीआई ने गिरवी रखे शेयर और आभूषणों से भरपाई करनी शुरू की। हालांकि, करीब चार करोड़ रुपये ही प्राप्त कर सका। गिरवी रखे गहनों से भरपाई करने के लिए, आईएफसीआई ने उनका नए सिरे से मूल्यांकन किया, जिससे पता चला कि उनके मूल्यांकन में 98 प्रतिशत की गिरावट आई है।

IFCI ने आरोप लगाया है कि चोकसी ने मूल्यांकनकर्ताओं के साथ मिलीभगत की और मूल्यांकन बढ़वाया। यह भी दावा किया गया कि गिरवी रखे गए हीरे कम गुणवत्ता वाले लैब-निर्मित थे, असली नहीं, इस प्रकार 22.49 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

First Published : July 15, 2023 | 7:54 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)