कंपनियां

एविएशन सेक्टर में सब कुछ ठीक नहीं! NCLT ने SpiceJet को जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला

Published by
भाषा
Last Updated- May 08, 2023 | 4:32 PM IST

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने सोमवार को विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी की याचिका पर स्पाइसजेट (SpiceJet) को नोटिस जारी किया। याचिका में विमानन सेवा देने वाली कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया गया है।

NCLT के अध्यक्ष रामलिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने एयरकैसल (आयरलैंड) लि. की याचिका पर स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया और इसपर अगली सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की।

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि एयरकैसल के मुद्दे पर सामान्य स्थिति में नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा, ‘स्पाइसजेट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। न्यायाधिकरण ने इस बात पर गौर किया कि दोनों पक्ष मामले के निपटान को लेकर बातचीत कर रहे हैं।’ यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब संकट से गुजर रही गो फर्स्ट (Go First) ने स्वैच्छिक रूप से ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के तहत आवेदन किया है।

Also Read: NCLT में 8 मई को Go First से जुड़ी दो याचिकाओं पर होगी सुनवाई

एयरकैसल ने 28 अप्रैल को स्पाइसजेट के खिलाफ याचिका दायर की थी। पिछले हफ्ते स्पाइसजेट ने कहा था कि एयरलाइन के बेड़े में एयरकैसल का कोई विमान नहीं है और याचिका दायर करने से उसका परिचालन प्रभावित नहीं होगा।

NCLT की वेबसाइट के अनुसार, स्पाइसजेट के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही के अंतर्गत दो और याचिकाएं उसके समक्ष लंबित हैं। विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 12 अप्रैल को और एकड़्स बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड ने चार फरवरी को याचिका दायर की थी।

First Published : May 8, 2023 | 4:32 PM IST