खाद्य तेल कंपनियों पर सरकार सख्त, पैकेट पर बतानी होगी सही मात्रा

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 4:17 PM IST

सरकार ने गलत जानकारी देकर खाद्य तेल निर्माताओं, पैकेजिंग कंपनियों पर सख्ती दिखाई है। सरकार ने हिदायत दी है कि तेल के पैकेट में तापमान के बिना सही मात्रा को पैकेट में लिखा जाए। लेबल में तेल के मामले में सभी जानकारी सही और पारदर्शिता के साथ लिखी जानी चाहिए। 

गौरतलब है कि खाने के तेल का वजन अलग-अलग तापमान पर अलग-अलग होता है।  इसलिए कस्टमर को सही मात्रा के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है।  इसी के चलते कंपनियों को तापमान बताए बिना उनके सही वजन और मात्रा की सही जानकारी को साथ उत्पादों को पैक करने की सलाह दी गई है। 
 
लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेटबंद कमोडिटी) नियम 2011 के तहत पहले से पैक सभी उत्पादों पर अन्य घोषणाओं के अलावा वजन या माप की नेट क्वांटिटी लिखना भी अनिवार्य है।  
 
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि लेबल में सुधार करने के लिए सभी इकाइयों को 15 जनवरी, 2023 तक का समय दिया गया है। सरकार ने  खाद्य तेल ब्रांडों के खिलाफ बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों के बाद ये कदम उठाया है। 
 
 

First Published : August 26, 2022 | 9:56 AM IST