प्रेशर कुकर के मामले में कोर्ट ने Flipkart को लगाई फटकार, भरना होगा जुर्माना

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 3:11 PM IST

ई-कॉमर्स साइट पर घटिया क्वालिटी के प्रेशर कूकर बेचने पर सख्त कोर्ट

ई-कॉमर्स साइट पर घटिया क्वालिटी के प्रेशर कुकरों को बेचने को लेकर एमेजॉन के बाद अब फ्लिपकार्ट को भी कोर्ट ने फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फ्लिपकार्ट को आदेश दिया हैं कि उसे खराब प्रेशर कुकरों को वापस लेकर खरीदारों को उसका रिफंड भी जारी करना होगा।  

दिल्ली हाईकोर्ट ने घटिया क्वालिटी और बिना ISI मार्क के प्रेशर कुकर बेचने पर वेबसाइट को फटकार लगाई और CCPA (Central Consumer Protection Authority) के आदेशानुसार कार्रवाई का आदेश दिया।

CCPA ने पिछले महीने अगस्त में फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट पर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री को अनुमति देने को लेकर जुर्माना लगयाा था। कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था। 

इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा जहां पर फ्लिपकार्ट को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में ई-कॉमर्स कंपनी को रिफंड राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जुर्माना जमा कराने को भी कहा है। 
 

इसके पहले एमेजॉन पर भी CCPA ने प्रेशर कुकरों के स्टैंडर्ड को लेकर 1 लाख का जुर्माना लगाया था 
और एक सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए कहा था। फ्लिपकार्ट के इस मामले में हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 नवंबर की तय की है।

First Published : September 23, 2022 | 2:11 PM IST