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Reliance Capital के मामले में हिंदुजा समूह की कंपनी को 48 घंटों में 2,750 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण में देरी, कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप; एस्क्रो खाते को लेकर विवाद जारी

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देव चटर्जी   
Last Updated- August 08, 2024 | 9:43 PM IST

भारतीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स (IIHL) को आदेश दिया है कि वह 48 घंटों के भीतर ऋणदाताओं के खातों में 2,750 करोड़ रुपये जमा करे। यह फैसला हिंदुजा समूह के लिए एक बड़ा झटका है।

IIHL दिवालिया वित्तीय सेवा कंपनी रिलायंस कैपिटल (RCap) के लिए 9,561 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी थी। NCLT के 23 जुलाई के आदेश के अनुसार, IIHL को 31 जुलाई, 2024 तक अपनी बोली के 2,750 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। लेकिन IIHL ने यह राशि जमा नहीं की और एस्क्रो खाते की कुछ शर्तों को पूरा करने की मांग की।

NCLT ने अपने नए आदेश में स्पष्ट किया है कि एस्क्रो खातों में रखे गए पैसे पर मिलने वाला ब्याज ऋणदाताओं को मिलेगा। ट्रिब्यूनल ने IIHL को निर्देश दिया है कि वह ऋणदाताओं की निगरानी समिति को 7,300 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने के लिए टर्म शीट दे।

NCLT IIHL और RCap के प्रशासक दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। प्रशासक का कहना है कि हिंदुजा समूह ने सबसे बड़ी बोली लगाने के बावजूद RCap को खरीदने के लिए धनराशि जमा नहीं की है, जो “अदालत की अवमानना” है।

हिंदुजा समूह और ऋणदाताओं के बीच कानूनी लड़ाई के कारण RCap के अधिग्रहण में देरी हो रही है। दिसंबर 2021 में RCap को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में विफल रहने के बाद दिवालिया अदालत भेज दिया गया था।

IIHL का जवाब: पैसे जमा करने से किया इनकार

हिंदुजा समूह की कंपनी IIHL ने एक बयान में कहा कि NCLT के आदेश में कंपनी को “ऋणदाताओं की समिति (COC) द्वारा नामित एस्क्रो खाते” में पैसे जमा करने की बात थी, न कि COC द्वारा “संचालित” या “नियंत्रित” खाते में। IIHL का कहना है कि इसके बावजूद, COC ने प्रशासक के माध्यम से विस्ट्रा के बैंक खाते का विवरण भेजा, जो COC द्वारा संचालित और नियंत्रित है। IIHL ने कहा कि COC ने अभी तक कोई भी एस्क्रो व्यवस्था की शर्तें और विवरण नहीं दिए हैं, जिससे IIHL के पास अपने खाते में पैसे जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

दूसरी ओर, प्रशासक का कहना है कि IIHL ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक नामित एस्क्रो खातों में पैसे जमा करने के बजाय अपने खुद के खातों और प्रमोटर्स के खातों में पैसे जमा किए हैं। इस तरह IIHL ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है।

First Published : August 8, 2024 | 9:43 PM IST