पुनर्गठन योजना के तहत येस बैंक में निवेश करने वालों को आयकर में छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है। इस योजना के तहत येस बैंक के प्रमुख निवेशकों में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक आदि शामिल हैं।
इसके अलावा उन शेयरधारकों को भी आयकर में छूट दी जाएगी जिन्हें उत्पीडऩ एवं कुप्रबंधन सबंधी मामलों नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा मंजूर समाधान योजना के बाद कंपनी अथवा उसकी सहायक इकाइयों के गैर-सूचीबद्ध शेयर आवंटित किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आईएलऐंडएफएस के शेयरधारक भी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।
साथ ही आयकर में छूट का लाभ उन्हें भी मिलेगा जिनकी भूमि दिल्ली में सरकारी योजना के तहत नियमित किया जा रहा है।