Disney+ Hotstar vs Google: भारत में गूगल (Google) पर संकट कम होता नहीं दिख रहा है। गूगल पर मार्केट पावर के दुरुपयोग करने के आरोप में NCLT की तरफ से पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है जिसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। इसी बीच मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक दूसरा आदेश आ गया है और यह मामला है Disney+ Hotstar का। द इकनॉमिक टाइम्स (ET) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट ने Google को अपने ऐप स्टोर से डिज़्नी + हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप को हटाने से रोक दिया है।
ऐसे में डिज़्नी + हॉटस्टार देखने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट यह रोक नहीं लगाता तो यूजर्स को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता। ET की रिपोर्ट के अनुसार, डिज़्नी+हॉटस्टार एप्लिकेशन का स्वामित्व रखने वाली कंपनी नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट (Novi Digital Entertainment) ने Google Play Store की नई बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट का यह फैसला नोवी के लिए राहत की सांस है।
अपने अंतरिम आदेश की घोषणा करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने डिज़्नी के स्वामित्व वाली नोवी डिजिटल को निर्देश दिया कि वह गूगल Play Store से डाउनलोड के बदले Google को 4 प्रतिशत कमीशन का भुगतान करे। गौरतलब है कि नोवी डिजिटल , स्टार इंडिया (Star India) की सहायक कंपनी है।
रिपोर्ट के हवाले से पता चला कि नोवी डिजिटल 15वीं कंपनी है जिसने Google Play Store के नए बिलिंग सिस्टम को चुनौती दी है।
ET की रिपोर्ट में बताया गया कि Google Play Store के नए बिलिंग सिस्टम को चुनौती देने वाली अन्य कंपनियां नोवी डिजिटल के अलावा, मैट्रिमोनी डॉट कॉम, पीपल इंटरएक्टिव, इंफो एज इंडिया, अरहा मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्राइमट्रेस टेक्नोलॉजीज, कोल्ड ब्रू टेक, मेबिगो लैब्स, क्रेसेरे टेक्नोलॉजीज, वर्व मोबाइल, कैचअप टेक्नोलॉजीज, सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज, ऑल्ट डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट, नसादिया टेक्नोलॉजीज और आनंद विकटन डिजिटल हैं, जो अदालत का दजरवाजा खटखटा चुकी हैं।
Novi Digital ने अदालत के आदेश पर कोई बयान जारी नहीं किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सतीश परासरन हाईकोर्ट में कंपनी की तरफ से पेश हुए।