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एंड्रॉयड मामले में NCLAT के फैसले से ‘फ्री इनोवेशन’ का रास्ता खुलेगा : एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

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भाषा
Last Updated- April 02, 2023 | 2:31 PM IST

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा है कि गूगल एंड्रॉएड मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का फैसला ‘मुक्त नवोन्मेषण’ के लिए बाजार खोलेगा और दबदबे के दुरुपयोग पर वैश्विक मुद्दों में इसे उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा।

एंड्रॉयड मामले में गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की तरफ से पैरवी करने वाले वेंकरमण ने कहा कि नियामक के छह निर्देश जिन्हें एनसीएलएटी ने बरकरार रखा था, उनके अंतर्गत अनुचित व्यापार के तरीकों को हल करने के लिए सुझाए गए उपायों में से लगभग 99 प्रतिशत आते हैं।

वेंकटरमण ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, “जब दबदबे या एकाधिकार का दुरुपयोग खत्म हो जाता है, तो यह वैज्ञानिक विकास और नवाचार के लिए मुक्त और निष्पक्ष बाजार का रास्ता खोलता है। स्टार्टअप, ओईएम (मूल उपकरण विनिर्माता) और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प हैं। यथास्थितिवाद खत्म हो जाएगा।”

उन्होंने कहा, “एनसीएलएटी के फैसले ने ‘मेक इन इंडिया’ और स्टार्टअप की वृद्धि की बुनियाद बनेगी।’’ एनसीएलएटी ने सीसीआई के अक्टूबर, 2022 के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर फैसला सुनाते हुए एंड्रॉयड पारिस्थितिकी तंत्र में अपने दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग के लिए इंटरनेट कंपनी पर 1,338 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है।

इसके साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण ने नियामक द्वारा सुझाए गए छह उपायों को बरकरार रखा, जबकि चार अन्य को खारिज कर दिया गया है।

वेंकटरमण ने कहा, “इसके अलावा, फैसला एक अच्छा उदाहरण होगा और विश्वस्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कानून की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आएगा। यह निर्णय दबदबे के दुरुपयोग पर वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण के रूप् में पेश होगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि फैसला निश्चित रूप से स्टार्टअप, स्टैंडअप, मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से तालमेल बैठाने वाला है।

First Published : April 2, 2023 | 2:29 PM IST