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NCLAT ने Jaypee Infra पर एनसीएलटी के आदेश को रखा बरकरार

NCLAT ने साथ ही सुरक्षा रियल्टी से कहा कि किसानों को मुआवजे के तौर पर 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करे।

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भाषा   
Last Updated- May 24, 2024 | 4:16 PM IST

दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (Jaypee Infratech Limited) के अधिग्रहण के लिए सुरक्षा रियल्टी की बोली को बरकरार रखा। एनसीएलएटी ने साथ ही सुरक्षा रियल्टी से कहा कि किसानों को मुआवजे के तौर पर 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करे।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के मार्च 2023 के फैसले को बरकरार रखते हुए, एनसीएलएटी ने कहा कि यह निर्णय समाधान योजना के कार्यान्वयन में किसी और देरी से बचने के लिए था।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि एनसीएलटी का फैसला घर खरीदारों और किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए यमुना एक्सप्रेस विकास प्राधिकरण के दावे सहित सभी पक्षों का ख्याल रखने के लिए था।

एनसीएलटी ने सात मार्च, 2023 को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के अधिग्रहण के लिए मुंबई स्थित सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी दी थी। इस फैसले से 20,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत मिली।

First Published : May 24, 2024 | 4:16 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)