देश में अब दवाओं के लिए दवा कंपनियों अधिक रुपये नहीं वसूल पाएंगी। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 नई दवा फॉर्मूलेशन के लिए दाम तय कर दिए हैं। इसके अलावा 128 दवाओं पर कैपिंग भी लगाई गई है।
इस बारे में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दवा फॉर्मूलेशन के लिए दाम तय हो जाने के बाद से अब ये दवा कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा कीमतें नहीं वसूल सकेंगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि NPPA की तरफ से मेटफॉर्मवन हाइड्रोक्लोराइड, पेरासिटामोल, दफनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड और कैफीन गोली, पेरासिटामोल, फिनाइलफ्राइन और क्लोरोफिनरामाइन जैसी 12 नई दवा फॉर्मूलेशन के दाम तय किए गए हैं।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन दवा फॉर्मूलेशन के दाम तय किए गए हैं, अब कंपनियां उस तय कीमत पर सिर्फ GST ही वसूल पाएंगी। अगर कंपनियों ने जीएसटी का भुगतान किया है, तो ही वो इन दवाओं की तय कीमत पर इसे ग्राहकों से वसूल सकेंगी।