आरआईएल-आरएनआरएल मामला 12 अगस्त तक स्थगित

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 07, 2022 | 3:45 PM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल)- रिलायंस नैचुरल रिर्सोसेज लिमिटेड (आरएनआरएल) मामले पर सुनवाई 12 अगस्त, 2008 के लिए स्थगित कर दी है।


अदालत अगली सुनवाई में यह फैसला ले सकती है कि सरकार को इस मामले में इस स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। सरकार ने अदालत में आरआईएल के समर्थन में पक्ष बनने के लिए याचिका दाखिल की है। हालांकि सरकार अपनी कंपनी एनटीपीसी को इसी तरह का समर्थन मुहैया कराने में असफल रह चुकी है।

आरआईएल ने 2004 में बोली प्रक्रिया में सबसे कम कीमत लगाई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को एनटीपीसी की गुजरात में  कावास और गंधार में बिजली परियोजनाओं के लिए 1.20 करोड़ मीट्रिक घन मीटर प्रति दिन गैस की आपूर्ति का अधिकार लगभग 98 रुपये प्रति 10 लाख मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट की कीमत पर मिला था।

एनटीपीसी 2005 में आरआईएल के करार पर हस्ताक्षर न करने के बाद अदालत में गई थी। आरआईएल ने यह करार असीमित देनदारी से संबंधित एक प्रावधान पर विवाद के चलते नहीं किया था। आरआईएल-आरएनआरएल मामला में जहां त्वरित सुनवाई हो रही है, वहीं एनटीपीसी-आरआईएल का मामला अभी तक सुनवाई के लिए आया ही नहीं है। एनटीपीसी ने भी अदालत से त्वरित आधार पर सुनवाई का अनुरोध किया है।

First Published : August 7, 2008 | 11:22 PM IST