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किर्लोस्कर मामले में सेबी को सैट की फटकार

सेबी को अतुल-राहुल किर्लोस्कर मामले में उदासीनता के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना

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खुशबू तिवारी   
Last Updated- December 04, 2023 | 11:16 PM IST

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के अतुल और राहुल किर्लोस्कर के मामले में उदासीन रुख अपनाने पर बाजार नियामक सेबी को 5 लाख रुपये चुकाने का निर्देश दिया है।

सेबी के अक्टूबर 2022 के आदेश को सैट की तरफ से रद्द किए जाने के बावजूद किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सदारी को नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (एनएसडीएल) ने मुक्त नहीं किया।

सेबी ने कहा था कि उसने दिसंबर 2022 में ईमेल भेजकर एनएसडीएल को सैट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया था लेकिन एनएसडीएल ने कहा था कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि पैन नंबर नहीं दिया गया है। इसके साथ ही एनएसडीएल ने सेबी को मार्च 2023 में ईमेल भेजकर निर्देश मांगा था, जिसका बाजार नियामक की तरफ से जवाब नहीं मिला।

इस पर सेबी ने कहा कि यह ईमेल गलत व्यक्ति को भेजा गया था। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने कहा, हमने सेबी और एनएसडीएल के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू होते देखा है। दोनों एक दूसरे पर सैट के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं।

सैट के आदेश का अनुपालन न होने के कारण अतुल व राहुल किर्लोस्कर की होल्डिंग एक साल से ज्यादा समय तक फ्रीज रही जबकि उन्हें ट्रिब्यूनल से राहत मिल गई थी।

First Published : December 4, 2023 | 11:16 PM IST