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तीन विमानों के इंजनों का इस्तेमाल बंद करने संबंधी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची SpiceJet

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि स्पाइसजेट ने बकाया भुगतान के लिए एक सहमत अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन किया है।

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भाषा   
Last Updated- September 12, 2024 | 12:34 PM IST

विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें पट्टेदारों को भुगतान न करने के कारण उसे तीन विमानों के इंजनों का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट के वकील से 11 सितंबर के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक ई-मेल भेजने को कहा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘कृपया ई-मेल भेजें।’

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि स्पाइसजेट ने बकाया भुगतान के लिए एक सहमत अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन किया है। खंडपीठ ने भुगतान न करने के कारण स्पाइसजेट को तीन इंजनों का इस्तेमाल बंद करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा था।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 14 अगस्त को स्पाइसजेट को 16 अगस्त तक तीन इंजनों का इस्तेमाल बंद करके उन्हें पट्टेदारों – ‘टीम फ्रांस 01 एसएएस’ और ‘सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस’ को सौंपने का निर्देश दिया था।

First Published : September 12, 2024 | 12:33 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)