प्रतिभूति बीमा कारोबर के लिए आईआरडीएआई के दिशानिर्देश जारी

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 1:11 AM IST

बीमा नियामक ने देश में प्रतिभूति बीमा कारोबार के टिकाऊ और स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित और विनियमित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किया है। प्रतिभूति बॉन्ड लाभार्थी को प्रिंसिपल के अंतर्निहित दायित्वों से जुड़े कार्र्यों व घटनाओं से बचाते हैं।
प्रतिभूति बॉन्ड निर्माण और सेवा कॉन्ट्रैक्ट से लेकर लाइसेंसिंग और कॉमर्शियल अंडरटेकिंग के दायित्वों को लेकर गारंटी प्रदान करते हैं।नियामक द्वारा गठित एक कार्यसमूह ने देश में प्रतिभूति बॉन्ड बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है। नियामक के मुताबिक एक सामान्य बीमाकर्ता प्रतिभूति बीमा कारोबार कर सकता है, अगर उसका सॉल्वेंसी मार्जिन 1.25 गुना है। अगर किसी वक्त बीमाकर्ता का सॉल्वेंसी नीचे जाता है तो बीमाकर्ता को प्रतिभूति बीमा कारोबार रोकना होगा, जब तक कि सॉल्वेंसी मार्जिन तय सीमा के ऊपर नहीं पहुंच जाता।

First Published : September 10, 2021 | 12:59 AM IST