अर्थव्यवस्था

Online Gaming: 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा संशोधित GST कानून, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को Taxable actionable claims के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- September 30, 2023 | 5:30 PM IST

वित्त मंत्रालय ने E-Gaming, कसीनो और घुड़दौड़ पर टैक्स लगाने के लिए संशोधित GST कानून प्रावधानों को लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर नोटिफाई की है। यानी, रविवार से ऑनलाइन गेम जैसे घुड़दौड़, कसीनो और अन्य गेम जिनमें स्किल और लक दोनों शामिल हैं, उनके कुल मूल्य पर 28% GST लगेगी।

केंद्रीय जीएसटी अधिनियम (Central GST Act) में बदलाव के अनुसार, इन सभी गेम्स को लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के बराबर माना जाएगा और इसे ‘कार्रवाई योग्य दावों’ जिसे actionable claims कहा जाता है, उस श्रेणी में रखा जाएगा। इस श्रेणी में रखने के बाद इन दांव के कुल अंकित मूल्य (face value) पर 28 प्रतिशत GST लगेगा।

विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या है नियम?

एंटिग्रेटेड GST (IGST) ऐक्ट में संशोधन के तहत ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म्स यानी विदेशी कंपनियों के ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना और भारत के कानून के मुताबिक टैक्स का भुगतान करना जरूरी हो गया है।

GST परिषद की बैठक में शामिल हुए थे केंद्र राज्यों के वित्त मंत्री

जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में, GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो यानी जुआ और घुड़दौड़ को Taxable actionable claims के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी, और स्पष्ट किया था कि इन पर कुल दांव मूल्य पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। बता दें कि GST परिषद की इस मीटिंग में केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे।

GST परिषद के फैसले को लागू करने के लिए संसद ने पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी और एंटिग्रेटेड जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया।

क्या है वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन में? पढ़ें आगे

वित्त मंत्रालय ने अब नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है। यानी ऑनलाइन गेमिंग, जुआ, घुड़दौड़ पर दांव और सट्टेबाजी के लिए GST नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।

जीएसटी परिषद ने अगस्त में अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि इन आपूर्तियों को कार्रवाई योग्य (actionable claims ) दावों के रूप में बांटने करने और कराधान प्रावधानों (taxation provisions ) को स्पष्ट करने का संशोधित प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होगा।

इन GST कानूनों की का रिव्यू छह महीने बाद, यानी अप्रैल 2024 में किए जाने का भी प्रस्ताव था।

First Published : September 30, 2023 | 12:16 PM IST