अर्थव्यवस्था

Windfall Tax: कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाकर 3,250 रुपये प्रति टन किया गया

डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है।

Published by
भाषा   
Last Updated- June 15, 2024 | 2:28 PM IST

सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 5,200 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,250 रुपये प्रति टन कर दिया है। अप्रत्याशित लाभ कर, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है।

डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नयी दर 15 जून से प्रभावी हो गई है। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया।

इसके साथ ही वह ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाने वाले देशों में शामिल हो गया। पिछले दो सप्ताहों के औसत तेल मूल्यों के आधार पर कर दरों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाती है।

First Published : June 15, 2024 | 2:28 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)