वित्त-बीमा

Axis bank पर लगा 40 लाख रुपये का जुर्माना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इस मामले में की कार्रवाई

नौ अगस्त के आदेश के अनुसार, एक्सिस बैंक को यह जुर्माना आदेश की तारीख के 60 दिनों के अंदर देना होगा।

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भाषा   
Last Updated- August 18, 2023 | 11:04 PM IST

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी लेने की सूचना उसे नहीं देने के लिए एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सौदे के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचना देना था जरूरी

सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि यह सौदा एक्सिस बैंक के सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का था, जो नवंबर, 2020 में पूरा हुआ। आदेश के अनुसार, इस सौदे के लिए एक्सिस बैंक को प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचना देना जरूरी था।

सीसीआई ने कहा, “यह स्पष्ट है कि एक्सिस बैंक का सीएससी ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी का अधिग्रहण न तो केवल निवेश के रूप में था और न ही इसे व्यवसाय के सामान्य क्रम में माना जा सकता है।”

आदेश की तारीख के 60 दिनों के अंदर देना होगा जुर्माना 

नियामक ने कहा, “इसीलिए, एक्सिस-सीएससी ई-गवर्नेंस अधिग्रहण अनुसूची-1 (संयोजन विनियमन) के प्रावधान-1 के लाभ का पात्र नहीं है।”

नौ अगस्त के आदेश के अनुसार, एक्सिस बैंक को यह जुर्माना आदेश की तारीख के 60 दिनों के अंदर देना होगा।

First Published : August 18, 2023 | 8:41 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)