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शहरी सहकारी बैंकों को छूट

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 8:56 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने संरक्षक संगठन (अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन-यूओ) में 10 प्रतिशत निवेश की सीमा से छूट दे दी है। मानकों के मुताबिक गैर एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) प्रतिभूतियों में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों का निवेश बैंक के पहले साल के 31 मार्च तक के कुल जमा के 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। इसके अलावा मानकों में यह अनिवार्य किया गया है कि गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश किसी भी समय कुल गैर एसएलआर निवेश के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंकिंग नियामक ने यूसीबी को दोनों मानकों से छूट दे दी है। रिजर्व बैंक ने नैशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऐंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड को जून 2019 में यूसीबी सेक्टर के लिए के गठन की अनुमति दी थी।

First Published : March 3, 2022 | 11:46 PM IST