भारतीय रिजर्व बैंंक (आरबीआई) ने बुधवार को उस रिपोर्ट को जमा कराने पर एक करोड़ रुपये जुर्माना पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया, जो वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं करता। यह पेमेंट्स ऐंड सेटलमेंट ऐक्ट की धारा 26 (2) के तहत अपराध है। आरबीआई ने कहा, लिखित जवाब व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक जानकारी के बाद आरबीआई ने तय किया कि मौद्रिक जुर्माना लगाना सही है। इसके अलावा केंद्रीय बैंंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के निर्देशों का अनुपालन न करने पर वेस्टर्न यूनियन फाइनैंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।