भारतीय रिजर्व बैंक ने (आरबीआई) ने आज पेंशनभोगियों को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर अपने तीन परिपत्रों को वापस ले लिया क्योंकि वसूली दिशानिर्देशों और अदालत के आदेशों के मुताबिक नहीं की गई।
अंतिम बार 17 मार्च, 2016 को जारी मूल परिपत्र में रिजर्व बैंक ने कहा था कि पेंशनभोगी को किए गए अतिरिक्त भुगतान के बारे में भुगतान करने वाली शाखा को जैसे ही पता चलता है शाखा को तुरंत उतनी रकम पेंशनभोगी के खाते में भेजे जाने वाली रकम में से जहां तक संभव हो समायोजित करन देनी चाहिए। इसमें लगभग बकाया भुगतान भी शामिल है।
यदि अतिरिक्त भुगतान की समूची रकम को खाते से समायोजित नहीं किया जा सकता है तो पेंशनभोगी को अविलंब अतिरिक्त भुगतान की बची हुई रकम लौटाने के लिए कहा जाएगा।