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करमुक्त एफडी की अवधि 3 साल करने का सुझाव

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 10:00 PM IST

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सरकार को सौंपे गए बजट पूर्व प्रस्ताव में इक्विटी से जुड़ी बचत योजना (ईएलएसएस) जैसे म्युचुअल फंड उत्पादों की तर्ज पर कर लाभ के लिए सावधि जमाओं (एफडी) की अवधि को घटाकर तीन साल करने का सुझाव दिया है।  इस समय पांच साल की अवधि की एफडी योजनाओं पर कर लाभ मिलता है। कोई भी व्यक्ति पांच साल की एफडी योजना में धन निवेश करके आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत आयकर कटौती का दावा कर सकता है। धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की सीमा तक विभिन्न मदों में निवेश करके कर छूट ासिल की जा सकती है।    

First Published : January 17, 2022 | 11:16 PM IST