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मृत्यु की स्थिति में स्वर्ण जमा योजना से निकासी

Published by
बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 11:53 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना से लॉक इन अवधि से पहले निकासी की इजाजत दे दी। लेकिन ऐसी इजाजत तभी मिलेगी जब मूल जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो। योजना के तहत समयपूव4 निकासी की अनुमति थी, लेकिन तीन से पांच साल की लॉक इन अवधि से पहले ऐसा नहीं किया जा सकताथा।
हालांकि अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्य उशकी निकासी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ब्याज का नुकसान उन्हें उठाना होगा।
मध्यम अवधि वाली स्वर्ण जमा योजना के मामले में लॉक इन अवधि तीन साल की है और अगर छह महीने के भीतर निकासी की जाती है तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। छह महीने से एक साल के बीच निकासी में मूल ब्याज दर (अभी 2.25 फीसदी) में 1.25 फीसदी की कटौती लागू होगी। एक साल से दो साल के बीच निकासी की स्थिति में जमा दरों में एक फीसदी की कमी आएगी और दो साल से तीन साल के बीच ब्याज पर प्रभावी दर में 0.75 फीसदी की कटौती की जाएगी।
लंबी अवध की स्वर्ण जमा योजना में लॉक इन अवधि पांच साल की होती है और प्रभावी ब्याज दर 2.5 फीसदी है, ऐसे में एक साल के भीतर निकासी पर कोई ब्याज देय नहींं होगा। एक साल से दो साल के बीच निकासी पर ब्याज दर मेंं एक फीसदी की कमी की जाएगी और दो से तीन साल के बीच निकासी पर ब्याज में 0.75 फीसदी की कटौती होगी जबकि तीन से पांच साल के बीच निकासी पर प्रभावी ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती होगी।

First Published : October 28, 2021 | 11:10 PM IST