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Cash Loans: RBI ने NBFC को 20,000 रुपये से ज्यादा नकद लोन न देने का सख्त निर्देश दिया!

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SS के तहत किसी भी व्यक्ति को 20,000 रुपये से अधिक की राशि नकद ऋण के रूप में प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- May 08, 2024 | 4:48 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को सख्त निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक अब एनबीएफसी किसी भी ग्राहक को 20,000 रुपये से जयादा का नकद ऋण नहीं दे सकेंगी। यह खबर रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से आई है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SS के तहत किसी भी व्यक्ति को 20,000 रुपये से अधिक की राशि नकद ऋण के रूप में प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। RBI इसी नियम को सख्ती से लागू करवाना चाहता है।

RBI ने ये निर्देश ऐसे समय में जारी किए हैं, जब एक NBFC कंपनी, IIFL फाइनेंस, पर कई नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। इन उल्लंघनों में कानून द्वारा तय की गई सीमा से ज्यादा लोन कैश में देना और वसूलना भी शामिल है। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

First Published : May 8, 2024 | 4:48 PM IST