Representative image
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 69.82 लाख रुपये का भुगतान कर नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले को सेबी के साथ सुलझा लिया है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों की पुस्तकों तथा रिकॉर्ड के निरीक्षण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को एक निपटान आवेदन प्रस्तुत किया। ये टिप्पणियां मुख्य रूप से एक मर्चेंट बैंकर के रूप में कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली उचित परिश्रम प्रक्रिया से संबंधित थीं।
कंपनी सूचना के अनुसार, उसने सेबी के कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न किसी भी लंबी कार्यवाही से बचने के लिए उपर्युक्त मामले के संबंध में निपटान विनियमों के तहत निपटान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। भुगतान के बाद सेबी द्वारा पारित 20 अगस्त 2024 का निपटान आदेश कंपनी को उसी दिन मिल गया।
इस बीच, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज शेयर बाजारों से हटने के लिए विनियामक मंजूरी मांग रही है। व्यवस्था के अनुसार, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 100 शेयरों के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे।