आईआरडीए ने तय की कमीशन सीमा

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 07, 2022 | 7:02 PM IST

आईआरडीए ने सामान्य बीमा पर कमीशन या दलाली के भुगतान की सीमा तय कर दी है। यह सीमा इस साल 1 अक्टूबर के बाद किए जाने वाले बीमाओं पर लागू हो जाएगी।


आईआरडीए के प्रपत्र के अनुसार अब प्रीमियम राशि का अधिकतम 10 फीसदी एजेंसी कमीशन ही दिया जा सकेगा और आगजनी, इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पर पर दलाली की सीमा 12.5 फीसदी ही होगी जबकि बड़ी जोखिम के कवर की स्थिति में यह क्रमश: 5 व 6.25 फीसदी होगी।

मोटर बीमा कारोबार में एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज दोनों की लिमिट 10 फीसदी होगी, जबकि इसमें तीसरी पार्टी को कोई कमीशन देय नहीं होगा। समुद्रीय पोत बीमा के क्षेत्र में एजेंसी कमीशन और दलाली क्रमश: 10 फीसदी और 12.5 फीसदी होगा जबकि मेरिन कार्गो बिजनेस और अन्य कारोबार में यह क्रमश: 15 व 17.5 फीसदी होगा।

First Published : August 28, 2008 | 10:01 PM IST