वित्त-बीमा

Purvanchal Cooperative Bank: पूंजी की कमी के चलते रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया

बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण अपने सभी जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- June 17, 2024 | 11:18 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक के पास पूंजी और कमाई की पर्याप्त संभावना नहीं है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। बैंक बंद होने पर, प्रत्येक जमाकर्ता को जमा राशि के भुगतान के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से प्राप्त करने का हक होगा।

बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण अपने सभी जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता पात्र हैं। बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99।51 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

बैंक के पास पूंजी और कमाई की पर्याप्त संभावना नहीं है, जिस कारण बैंक अपने सभी जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक अब अपना कोई भी बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा, जिसमे जमा स्वीकार करना और जमा राशि का भुगतान करना शामिल है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) ने 30 मई 2024 तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से ₹12।63 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया है। जमाकर्ता अधिकतम ₹5 लाख तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। (PTI के इनपुट के साथ)

First Published : June 17, 2024 | 11:18 PM IST