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दिल्ली सरकार ने लोकल इकॉनमी के लिए उठाया बड़ा कदम, अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकाने

हाल के सालों में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 699 दुकानों और कमर्शियल संस्थानों को दिन के 24 घंटे चालू रहने की अनुमति दी है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- February 20, 2024 | 6:06 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य की लोकल इकॉनमी को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को दिल्ली के अंदर 23 और दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार ने दुकानों और कमर्शियल संस्थानों को चौबीसों घंटे खुले रहने की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है।

सरकार रखेगी कड़ी निगरनी

जिन भी रिटेलर्स को इसके लिए मंजूरी मिलती है वो 24 घंटे दुकान खोल सकेंगे। मंजूरी पाने वाले सभी संस्थानों को दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार उनपर कड़ी निगरानी रखेगी ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सके। बयान के मुताबिक ये संस्थान कमर्शियल, रिटेल कारोबार और होलसेल केटेगरी से जुड़े हैं।

रिटेलर्स कर रहे थे डिमांड

हाल के सालों में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 699 दुकानों और कमर्शियल संस्थानों को दिन के 24 घंटे चालू रहने की अनुमति दी है। दिल्ली सरकार का मानना है कि यह पहल दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

दिल्ली के लेबर विभाग ने कमर्शियल, रिटेल व्यापारी और ऑक्युपेशनल केटेगरी से संबंधित इन संस्थानों को चौबीसों घंटे ऑपरेट करने के संबंध में मुख्यमंत्री को योजना का प्रस्ताव दिया था।

सख्ती से करना होगा नियमों का पालन

मंजूरी मिलने वाली इन दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 का पालन करना अनिवार्य है। इन नियमों के तहत अलग-अलग एरिया में दुकानें खोलने या बंद करने का समय अलग हो सकता है और दुकान मालिकों को उनका पालन करना होगा।

First Published : February 20, 2024 | 12:50 PM IST