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दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर ‘‘पूर्ण प्रतिबंध’’ लगा दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।
दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (पर्यावरण) ए. के. सिंह ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पटाखों यह प्रतिबंध लगाया है।
आदेश में कहा गया कि दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री तथा इन्हें जलाने और ऑनलाइन विपणन मंचों के माध्यम से इनकी उपलब्धता पर प्रतिबंध शामिल है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण निर्माण गतिविधियों और शहर में ट्रकों के प्रवेश पर रोक सहित कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।