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Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर 20 नवंबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 18 नवंबर के लिए जारी सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

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भाषा   
Last Updated- November 17, 2024 | 12:48 PM IST

उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ‘समीर ऐप’ के अनुसार, एक्यूआई सुबह नौ बजे 429 दर्ज किया गया। शनिवार को अपराह्न चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 417 दर्ज किया गया था।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर 18 नवंबर के लिए जारी सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

उच्चतम न्यायालय 14 नवंबर को इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर राजी हो गया था। न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाये इसलिए याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किया जाये। वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह, जिन्हें इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया गया है, ने पीठ से दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।

सिंह ने पीठ से कहा था कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को इस बारे में सूचित कर दिया है और उसे यह बताना चाहिए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने 11 नवंबर को दिवाली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध के उसके आदेश के उल्लंघन पर गंभीर संज्ञान लिया था और कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता।

न्यायालय ने कहा था कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

First Published : November 17, 2024 | 12:48 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)