भारत

नियोक्ता TDS कटौती के लिए कर्मचारियों से पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में पूछेंगे: CBDT

Published by
भाषा
Last Updated- April 06, 2023 | 8:29 AM IST

आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि नियोक्ताओं को कर्मचारियों से चालू वित्त वर्ष में कर्मचारियों से उनकी पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में पूछना होगा और उसके अनुसार की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को अपनी पसंद की कर व्यवस्था के बारे में नहीं बताता है, तो नियोक्ता को आम बजट 2023-24 में घोषित नयी संशोधित कर व्यवस्था के अनुसार वेतन से टीडीएस की कटौती करनी होगी।

व्यक्तिगत करदाताओं के पास यह चुनने का विकल्प है कि वे छूट और कटौती की पेशकश करने वाली पुरानी कर व्यवस्था में रहना चाहते हैं या नयी कर व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं।

नयी कर व्यवस्था में कर दरें कम हैं, लेकिन कोई छूट नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष में नियोक्ताओं द्वारा स्रोत पर कर कटौती के बारे में बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया।

स्पष्टीकरण के मुताबिक, नियोक्ताओं को अपने प्रत्येक कर्मचारी से उनकी मनपसंद कर व्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी होगी और अपनाई गई कर व्यवस्था के अनुसार टीडीएस कटौती करनी होगी।

First Published : April 6, 2023 | 8:28 AM IST