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Food license: अब 5 साल तक के लिए लाइसेंस ले सकेंगे खाद्य कारोबारी

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खाद्य कारोबारी यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को कारोबार करने के लिए FSSAI से लाइसेंस लेना होता है। इस समय नया लाइसेंस एक साल के लिए मिलता है।

Last Updated- November 14, 2023 | 5:57 PM IST
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भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस के मसले पर राहत देने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत FSSAI ने खाद्य कारोबारी द्वारा लिए जाने वाले नये लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी है।

जिससे इस कारोबार में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य कारोबारी लाइसेंस का नवीनीकरण भी एक से लेकर 5 साल के करा सकेंगे। यही नियम पंजीयन पर भी लागू होगा।

अब ज्यादा समय के लिए मिलेगा नया खाद्य लाइसेंस

खाद्य कारोबारी यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को कारोबार करने के लिए FSSAI से लाइसेंस लेना होता है। इस समय नया लाइसेंस एक साल के लिए मिलता है। इसके बाद इसका नवीनीकरण कराना होता है। नवीनीकरण कराने में समय भी लगता है और संबंधित अधिकारियों पर काम बोझ भी बढ़ता है। ऐसे में FSSAI ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए अधिक समय के लिए नया लाइसेंस देने का फैसला किया है।

इस संबंध में FSSAI ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि FBO अब एक से पांच साल के लिए नये लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले नये लाइसेंस की वैद्यता की अवधि एक साल तक ही सीमित दी। अब इसमें FBO को 1 से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए लाइसेंस लेने का विकल्प दिया गया है। हालांकि इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। पंजीयन की 1 से 5 साल तक वैद्यता का विकल्प पहले से ही मौजूद है।

नवीनीकरण की वैद्यता पहले से ही एक से पांच साल तक

FSSAI ने इस साल जनवरी महीने में भी कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए लाइसेंस व पंजीयन के नियमों में बदलाव किए थे। इनके तहत पंजीयन के लिए वैद्यता के मामले में एक से पांच साल का विकल्प दिया गया था।

लाइसेंस के लिए यह एक साल तक ही सीमित थी। लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण के मामले में वैद्यता में एक से पांच साल का विकल्प दिया गया था। 12 लाख रुपये कम सालाना कारोबार करने वाले FBO को पंजीयन कराना होता है। इससे अधिक कारोबार वालों को लाइसेंस लेना होता है।

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First Published - November 14, 2023 | 5:57 PM IST

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