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भारत ने खाद्य सुरक्षा, पशुओं की रक्षा के लिए जनवरी, 2020 से जारी कीं 300 से अधिक अधिसूचनाएं

एसपीएस का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा और पशु तथा पौधों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के बुनियादी नियम तय करने के लिए किया जाता है।

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भाषा   
Last Updated- July 21, 2024 | 2:39 PM IST

भारत ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, पशुओं और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जनवरी, 2020 से अबतक 300 से अधिक अधिसूचनाएं जारी की हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। ये अधिसूचनाएं स्वच्छता और वनस्पति स्वास्थ्य उपायों (एसपीएस) तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के तहत जारी की जाती हैं। इनकी अनुमति विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत दी गई है। टीबीटी और एसपीएस गैर-शुल्क उपाय (एनटीएम) हैं।

एसपीएस का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा और पशु तथा पौधों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के बुनियादी नियम तय करने के लिए किया जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी, 2020 से भारत ने 62 एसपीएस और 247 टीबीटी अधिसूचनाएं जारी की हैं।

डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार, सदस्य देशों को इन विनियमों के बारे में डब्ल्यूटीओ को सूचित करना होगा।

First Published : July 21, 2024 | 2:39 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)