Karti Chidambaram (File)
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम 2011 में कुछ चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से जुड़े धनशोधन के मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, ईडी का मामला वेदांत समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के एक शीर्ष कार्यकारी द्वारा कार्ति और उनके करीबी सहयोगी एस भास्कररमण को रिश्वत के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने के आरोपों से संबंधित है।
टीएसपीएल पंजाब में एक बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही थी। ईडी का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है। एजेंसी तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद कार्ति चिदंबरम (52) का धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बयान दर्ज करेगी। कार्ति ने पहले कहा था कि ईडी की जांच ऐसे सवालों पर आधारित थी, जिनका मामले से कोई लेना-देना नहीं है और पहले उन्होंने जांच एजेंसी को दस्तावेज सौंपे थे।
उन्होंने दस्तावेज एकत्र करने के लिए और समय मांगा था क्योंकि वह 12 तथा 16 दिसंबर को ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सके थे।