उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से पूछा कि वह यह क्यों नहीं कह सकता कि उसके दरवाजे खुले हैं और वह फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की उचित शिकायतों पर विचार करेगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां के पीठ ने इसके अलावा केंद्र से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर नई याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
अनशन खत्म कराने के प्रयास का भ्रम फैला रहे अधिकारी
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से कहा कि उसके अधिकारी और कुछ किसान नेता मीडिया में यह गलत धारणा बना रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। पीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करती है कि अदालत ने कभी भी डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि वह केवल उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और चाहती है कि उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।