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पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को बरी किया

अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अगले चुनाव में उनकी नजरें प्रधानमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल पर टिकी हैं।

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भाषा   
Last Updated- December 12, 2023 | 6:54 PM IST

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया।

अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अगले चुनाव में उनकी नजरें प्रधानमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल पर टिकी हैं। शरीफ (73) को भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने दिसंबर 2018 में सात साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन पर भारी जुर्माना लगाया था।

अदालत ने शरीफ की यह दलील स्वीकार नहीं की थी कि 2001 में उनके पिता द्वारा सऊदी अरब में स्थापित स्टील मिल से उनका कोई लेना-देना नहीं था।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अल-अजीजिया मामले में शरीफ को बरी कर दिया।

उन्हें एवेनफील्ड मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था, जिसमें उन्हें जुलाई 2018 में दोषी ठहराया गया था और दस साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

उन्हें भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में भी राहत मिली, जिसमें उन्हें 2018 में अदालत द्वारा निर्दोष करार दिया गया था, लेकिन बरी किए जाने को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वर्ष 1999 में पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा शरीफ की सरकार को गिराने और उनके परिवार को देश से बाहर करने के बाद मिल की स्थापना के समय शरीफ सऊदी अरब में निर्वासन में रह रहे थे।

शरीफ के बेटे हुसैन नवाज मिल के प्रशासनिक प्रमुख थे। शरीफ, एकमात्र पाकिस्तानी राजनेता हैं, जो रिकॉर्ड तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वह फरवरी 2024 में होने वाले आम चुनावों में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अक्टूबर में देश लौट आए।

First Published : December 12, 2023 | 6:54 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)