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Sri Lanka: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कराओ चुनाव, मगर सरकार कहां से लाएगी इतनी रकम; चुनाव आयोग की इस शर्त पर वित्त मंत्रालय भी हो गया परेशान

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भाषा
Last Updated- March 06, 2023 | 4:59 PM IST

श्रीलंका के चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि नकदी की कमी से जूझ रहे देश में नगर निकाय चुनावों की नई तारीख की घोषणा इस लोकतांत्रिक कवायद के लिए वित्त मंत्रालय से धन प्राप्त होने की गारंटी मिलने के बाद की जाएगी।

स्थानीय निकायों के लिए नौ मार्च को होने वाले चुनाव का कार्यक्रम देश के मौजूदा आर्थिक संकट सहित कई कारणों के चलते टाल दिया गया है।

चुनाव आयोग के प्रमुख निमल पुंचीहेवा ने सोमवार को कहा, ‘‘हमने वित्त मंत्रालय में राजकोषीय सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और सरकारी मुद्रक से बैठक करने को कहा है।’’

चुनाव कराने के लिए आवश्यक रकम पर वित्त मंत्रालय से गारंटी मिलने के बाद नई तारीख की घोषणा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते देश के सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय में राजकोषीय सचिव को 340 स्थानीय परिषदों के चुनाव कराने के लिए 2023 के बजटीय आवंटन को जारी करने का आदेश दिया था।

स्थानीय परिषदों के नये प्रशासकों को नियुक्त करने के लिए चुनाव मौजूदा आर्थिक संकट के कारण पिछले साल से लंबित है।

गौरतलब है कि नौ मार्च को होने वाला चुनाव और 22,23 एवं 24 फरवरी को निर्धारित डाक मतदान नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी मुद्रक डाक मतदान के लिए मतपत्र की छपाई करने में सक्षम नहीं था।

First Published : March 6, 2023 | 4:59 PM IST