हाईकोर्ट ने सीजेआई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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बीएस संवाददाता
Last Updated- November 11, 2022 | 12:51 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए शुक्रवार को उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा तथा न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका को ‘प्रचार हित याचिका’ बताया। 

बेंच ने कहा कि यह याचिका बिना किसी ठोस आधार के केवल प्रचार पाने के लिए दायर की गयी। ‘ग्राम उदय फाउंडेशन’ नामक एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी ने यह आरोप लगाते हुए सीजेआई के तौर पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती दी कि यह संविधान के खिलाफ है। 

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को 50वें सीजेआई के तौर पर शपथ ली थी। उच्चतम न्यायालय ने गत सप्ताह ऐसी ही एक याचिका खारिज की थी। 

First Published : November 11, 2022 | 12:51 PM IST