दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार यानी 28 सितंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व सीईओ एवं एमडी चित्रा रामकृष्णा और पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को बेल दे दी है. बता दें कि चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे थे। साथ ही इन दोनों पर इलीगल फोन टैपिंग और एनएससी के स्टाफ की जासूसी करने के भी आरोप थे।
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम को जमानत की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था।
स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए कहा था कि सीबीआई द्वारा को-लोकेशन घोटाला मामले में जांच की जा रही, ऐसे में दोनों को जमानत नहीं दी जा सकती थी।
खबरों के मुताबिक, कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत दिए जाने का विरोध किया था।
हालांकि न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह एनएसई के दो पूर्व अधिकारियों को वैधानिक जमानत दे रहे हैं। आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है।