Delisting :
असूचीबध्दता
जब किसी सूचीबध्द प्रतिभूति को उस एक्सचेंज से हटा दिया जाता है जहां उसका कारोबार हो रहा होता है तो उसके असूचीबध्दता कहते हैं। जब कोई कंपनी ऐच्छिक या अनैच्छिक रुप से सूचीबध्दता के नियमों का पालन नहीं कर पाती है तो उसके शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों से हटा दिया जाता है और उसके शेयरों के कारोबार पर रोक लगा दी जाती है। जरुस्री नहीं है कि असूचीबध्द की जाने वाली कंपनियां दिवालिया हो गई हों।
Escrow :
एस्क्रो
किसी करार या समझौते के पूरा होने की अवधि तक किसी तीसरे पक्ष के पास रखी जाने वाली परिसंपत्ति। इन परिसंपत्तियों में प्रतिभूति, कोष या अन्य संपत्तियां शामिल होती हैं।
Unsystematic Risk :
अनसिस्टेमेटिक जोखिम
यह जोखिम किसी विशेष कंपनी या उद्योग से संबध्द होता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी के मजदूर अनिश्चित काल तक के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हड़ताल से उस कंपनी के कामकाज पर असर होगा और परिणामस्वरुप उसके शेयरों के मूल्य में गिरावट आएगी।
दूसरा उदाहरण किसी उद्योग विशेष के इस्तेमाल में आने वाली कच्चे माल की कम उपलब्धता हो सकता है। इस तरह के जोखिम किसी खास समूह की प्रतिभतियों या किसी विशेष प्रतिभूति को प्रभावित करते हैं। विशाखण के जरिये इस जोखिम को कम किया जा सकता है।