विदेशी खाद्य विनिर्माताओं का पंजीकरण अनिवार्य

Published by
बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 1:51 PM IST

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा है कि 5 खाद्य श्रेणियों के तहत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशी खाद्य विनिर्माण कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन नियमन, 2021 के तहत इसके पंजीकरण की आवश्यकता होगी और यह आदेश 1 फरवरी 2023 से लागू होगा।
आदेश के मुताबिक 5 उल्लिखित श्रेणियों में दूध एवं दुग्ध उत्पाद, पॉल्ट्री सहित मांस एवं मांस उत्पाद, मछली और उससे संबंधित उत्पाद, अंडे का पावडर, नवजात का खाद्य और पोषक तत्व  शामिल हैं। खाद्य नियामक प्राधिकरण ने विदेशी खाद्य विनिर्माण संयंत्रों के लिए अनिवार्य कर दिया है। बीएस

First Published : October 11, 2022 | 10:43 PM IST