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खाने पीने के दाम बढ़ाइए, सेवा शुल्क लेने की क्या जरुरत: उच्च न्यायालय

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 4:36 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेस्तरां में ग्राहकों से अतिरिक्त सेवा शुल्क वसूलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके स्थान पर खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ाने का तरीका अपनाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार की तरफ से दायर एक अपील की सुनवाई के दौरान की।
इसके पहले उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने होटलों एवं रेस्तरांओं को ग्राहकों से सेवा शुल्क लेने पर रोकने वाले केंद्र के निर्देश पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि एक आम आदमी रेस्तरां में वसूले जाने वाले सेवा शुल्क को सरकार की तरफ से लगाया गया कर ही समझता है। ऐसी स्थिति में अगर होटल एवं रेस्तरां ग्राहक से अधिक राशि वसूलना चाहते हैं तो वे अपने यहां परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान के दाम बढ़ा सकते हैं। फिर उन्हें बिल में अलग से सेवा शुल्क लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

रेस्तरां संगठनों की तरफ से कहा गया कि सेवा शुल्क कोई सरकारी कर नहीं है और यह रेस्तरां में काम करने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए वसूला जाता है। न्यायालय ने इस दलील पर असहमति जताते हुए कहा कि अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाइए, हम आपकी बात सुनेंगे। वैसे सेवा शुल्क लेने का ताल्लुक रेस्तरां कर्मचारियों से नहीं बल्कि उपभोक्ताओं से है।

इसके साथ ही मामले की सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।

First Published : August 16, 2022 | 3:21 PM IST