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डेरिवेटिव के लिए BSE ने किया लेनदेन शुल्क में बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

अन्य मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस ने भी सेबी के सर्कुलर के बाद अपने-अपने शुल्कों में बदलाव किया है।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- September 27, 2024 | 9:27 PM IST

बीएसई ने शुक्रवार को इक्विटी डेरिवेटिव के लिए शुल्क में संशोधन की घोषणा की और यह कदम बाजार नियामक सेबी के ट्रू-टु-लेबल सर्कुलर के हिसाब से उठाया गया है, जो एकसमान शुल्क वसूलना अनिवार्य बनाता है, चाहे टर्नओवर कितना भी हो।

अभी तक एक्सचेंज स्टॉक ब्रोकरों के टर्नओवर पर स्लैब आधारित शुल्क वसूलता था। 1 अक्टूबर से सभी सेंसेक्स व बैंकेक्स ऑप्शंस पर प्रीमियम टर्नओवर पर प्रति करोड़ 3,250 रुपये लेनदेन शुल्क वसूला जाएगा, वहीं स्टॉक ऑप्शंस और सेंसेक्स 50 ऑप्शंस पर प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर प्रति करोड़ 500 रुपये लेनदेन शुल्क लगेगा।

हालांकि इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर पर यह शून्य बना रहेगा। करेंसी फ्यूचर और ऑप्शंस पर शुल्क में भी संशोधन किया गया है। अन्य मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस ने भी सेबी के सर्कुलर के बाद अपने-अपने शुल्कों में बदलाव किया है।

 

First Published : September 27, 2024 | 9:27 PM IST