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ITR-U से सरकार ने कमाए 28 करोड़ रुपये

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 4:17 PM IST

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। लेकिन अब भी लेट पेनाल्टी के साथ कुछ टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। वहीं इस बार अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आईटीआर-यू (ITR-U) फॉर्म भरा है, जिससे केंद्र सरकार को अब तक 28 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो चुकी है। 

ITR-U, नया आईटीआर फॉर्म है, जिसे आईटीआर-अपडेटेड कहा जाता है। जिन टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर में कुछ बदलाव करने होते हैं वो इस आईटीआर-यू फॉर्म को भरते हैं। ऐसा करने से वो आईटीआर फाइल करते समय हुई किसी गड़बड़ी को सुधार सकते हैं। 

ITR-U भरा तो नहीं होगी कार्रवाई

अगर किसी टैक्सपेयर की आईटीआर में कोई गड़बड़ी है और टैक्सपेयर आईटीआर-यू फॉर्म भरके उस गड़बड़ी को सुधार लेता है तो इस स्थिति में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानि CBDT टैक्सपेयर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। 

कब भर सकते हैं ITR-U फॉर्म 

बता दें, एसेसमेंट ईयर के 2 साल के अंदर ही आईटीआर-यू फॉर्म भरना जरूरी है। इस फॉर्म के जरिए आईटीआर में इनकम को अपडेट किया जाता है साथ ही आपको विभाग को इस बात की जानकारी देनी होती है कि आप आईटीआर-यू फॉर्म को क्यों भर रहे हैं।
 

First Published : August 26, 2022 | 9:21 AM IST