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सैट ने खारिज की लिंडे इंडिया की याचिका, मूल्यांकन प्रक्रिया में गोपनीयता बरकरार रखने के निर्देश

सेबी ने कंपनी से कहा था कि अगर उसके संबंधित पक्षकार लेनदेन की वैल्यू सीमा से ज्यादा है तो वह शेयरधारकों की मंजूरी ले।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- September 20, 2024 | 11:00 PM IST

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने बाजार नियामक सेबी के आदेश के मुताबिक एनएसई की तरफ से की जा रही मूल्यांकन की कवायद के खिलाफ औद्योगिक गैस और इंजीनियरिंग फर्म लिंडे इंडिया की अपील खारिज कर दी। यह मामला लिंडे इंडिया का उसके संबंधित पक्षकारों प्राक्सिर इंडिया और लाइन साउथ एशिया सर्विसेज के साथ विभिन्न करारों और लेनदेन से संबंधित है।

सेबी ने कंपनी से कहा था कि अगर उसके संबंधित पक्षकार लेनदेन की वैल्यू सीमा से ज्यादा है तो वह शेयरधारकों की मंजूरी ले। साथ ही उसने एनएसई को कारोबार के मूल्यांकन के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति का निर्देश दिया था। पंचाट ने पाया कि सेबी के आदेश के मुताबिक एनएसई की तरफ से मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति किसी भी तरह से गैर-कानूनी नहीं है।

चूंकि लिंडे इंडिया ने मूल्यांकन की कवायद के कारण अप्रकाशित कीमत के प्रति संवेदनशील सूचनाओं के बाहर आने को लेकर चिंता जताई थी, लिहाजा पंचाट ने बाजार नियामक को निर्देश दिया कि वह गोपनीयता बरकरार रखे। सैट ने कहा, हम सेबी को निर्देश देते हैं कि वह एनएसई और उसकी तरफ से नियुक्त मूल्यांनकर्ता को आवश्यक आदेश या स्पष्टीकरण जारी करे ताकि वह कीमत संबंधी गोपनीय सूचनाओं को लेकर गोपनीयता के नियम से बंधा रहे।

First Published : September 20, 2024 | 10:58 PM IST