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शुरु आती जांच में सत्यम सही: सेबी

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 08, 2022 | 10:47 AM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी प्रारंभिक जांच में सत्यम और मायटास के बीच सौदे में कोई खामी नहीं पाई है।


सेबी ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा कि इस सौदे में किसी भी तरह से अधिग्रहण और कंपनी से जुड़े नियमों की अवहेलना नहीं हुई है।

गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले सत्यम ने मायटास केसाथ खरीदारी का एक सौदा किया था लेकिन इसके बाद निवेशकों के भारी दबाव के बाद सत्यम को इस सौदे से पीछे हटना पडा था।

इस पूरे घटनाक्रम पर नजदीक से नजर रखनेवाले सूत्र का कहना है कि इसमें किसी भी तरह की औपचारिक जांच की जरूरत नहीं है। हालांकि सेबी कंपनी कानून के खंड 370 और 372 के तहत इस सौदे की सूक्ष्म स्तर पर जांच करेगा। खंड 370 के तहत समान प्रबंधन के अधीन वाली कंपनियों के बीच ऋण से जुड़े मामलों पर विचार किया जाता है।

इसके तहत कोई कंपनी समान प्रबंधन वाली कंपनी केअधीन ही किसी अन्य कंपनी को ऋण या किसी अन्य तरह की गारंटी नहीं दे सकती है, जब तक कि इसे विशेष अनुमति नहीं मिल जाती है। खंड 372 के तहत किसी एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनियों के शेयरों की खरीदारी पर विचार किया जाता है।

First Published : December 23, 2008 | 9:07 PM IST