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सेबी ने एआईएफ, वीसीएफ के विदेशी निवेश को लेकर जारी किए दिशानिर्देश

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 4:31 PM IST

बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) और उद्यम पूंजी कोषों (वीसीएफ) के लिए विदेश में निवेश के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत विदेश में निवेश करने वाली फर्म के लिए भारतीय संबंध की जरूरत नहीं होगी।
बृहस्पतिवार को जारी नए नियमों के अनुसार एआईएफ भारत के बाहर गठित कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा वीसीएफ को कुछ शर्तों के तहत विदेश में उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश करने की अनुमति है। 
इससे पहले इस तरह के विदेशी निवेश की अनुमति केवल उन्हीं कंपनियों को दी गई थी, जिनका भारतीयों से संबंध था। जैसे यदि कंपनी का विदेश में कार्यालय है, तो भारत में भी कामकाज के लिए उसका दफ्तर होना जरूरी था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि विदेशी निवेश के लिए कंपनी को भारतीय संपर्क की जरूरत नहीं है।

First Published : August 18, 2022 | 5:30 PM IST