बाजार

सेबी ने किया KYC नियमों का सरलीकरण, इस तरह से होगा वेरिफिकेशन

क्लाइंट अब KYC प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद खाता खोलने और प्रतिभूतियों में लेनदेन में सक्षम होंगे, इसके लिए सत्यापन का काम इसके बाद होगा

Published by
बीएस संवाददाता   
Last Updated- August 11, 2023 | 10:47 PM IST

नो योर क्लाइंट (केवाईसी) पंजीकरण एजेंसियों की तरफ से क्लाइंटों को जोड़ने के मामले में बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को नो योर कस्टमर (केवाईसी) के नियमों को नरम बना दिया।

क्लाइंट अब केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद खाता खोलने और प्रतिभूतियों में लेनदेन में सक्षम होंगे, इसके लिए सत्यापन का काम इसके बाद होगा। केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) को दो दिन के भीतर पैन, नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी का सत्यापन करना होगा। जिन क्लाइंटों की विस्तृत जानकारी का सत्यापन नहीं हो पाएगा, उन्हें आगे लेनदेन की इजाजत नहीं दी जाएगी जबतक कि सत्यापन न हो जाए।

जिन क्लाइंटों की विस्तृत जानकारी का सत्यापन आधिकारिक डेटाबेस मसलन इनकम टैक्स रिकॉर्ड, आधार आदि से सत्यापित किया गया हो उन्हें किसी अन्य मार्केट इंटरमीडियरीज को आवेदन करने पर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने की दरकार नहीं होगी।

First Published : August 11, 2023 | 10:47 PM IST