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बाजार मध्यवर्ती संस्थाओं के अहम अफसरों की नियुक्ति से जुड़ेगा सेबी

सेबी एमआईआई के गवर्निंग बोर्ड के सुझाए उम्मीदवारों में से जनहित निदेशकों (पीआईडी) का चयन करता है और मंजूरी देता है।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- November 22, 2024 | 10:14 PM IST

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी जैसे बाजार बुनियादी ढांचे वाले संस्थानों (एमआईआई) में प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (केएमपी) की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

नियामक की योजना उनकी नियुक्ति को प्रबंध निदेशक की तरह करने की है। इसके अलावा, सेबी एमआईआई के गवर्निंग बोर्ड के सुझाए उम्मीदवारों में से जनहित निदेशकों (पीआईडी) का चयन करता है और मंजूरी देता है। प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ अन्य प्रमुख कर्मचारियों जैसे अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी सहित अन्य सीएक्सओ की सेबी समीक्षा करेगा।

एमआईआई को पहले सिफारिशों के लिए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी को नियुक्त करना होगा। इसके बाद एमआईआई की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) एमआईआई और सेबी के गवर्निंग बोर्ड को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। नियुक्ति गवर्निंग बोर्ड करेगा। वर्तमान में, नियुक्तियां अकेले एनआरसी द्वारा की जाती हैं।

एक परामर्श पत्र में नियामक ने कहा कि उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का है कि केएमपी नियमन, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और निवेशक शिकायतों के क्षेत्रों में समान रूप से कामकाज की खातिर अल्पकालिक वाणिज्यिक विचारों से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हों। ये परिचालन एमआईआई के वर्टिकल 1 और 2 के अंतर्गत आते हैं।

First Published : November 22, 2024 | 10:14 PM IST